EWS जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए जारी किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेज़, योग्यता और प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। यहां EWS प्रमाण पत्र बनाने की पूरी जानकारी दी जा रही है:
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EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
EWS प्रमाण पत्र केवल उन लोगों को जारी किया जाता है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
आर्थिक स्थिति: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें सभी स्रोतों (जैसे वेतन, कृषि आय, व्यवसाय आदि) से होने वाली आय को शामिल किया जाएगा।
भूमि संपत्ति का विवरण: आवेदक के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। आवेदक के घर का क्षेत्र शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
सामान्य वर्ग के व्यक्ति: EWS प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को दिया जाता है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के व्यक्ति इसके पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी।
निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल या निवास प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया परिवार की आय का प्रमाण।
भूमि संपत्ति का विवरण: भूमि रिकॉर्ड (पेटा रजिस्टर/भूलेख)।
फोटो: पासपोर्ट साइज फोटो।
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): यह साबित करने के लिए कि आप सामान्य वर्ग के हैं।
EWS प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
- आवेदन पत्र प्राप्त करें
आप आवेदन पत्र अपने निकटतम तहसील कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC), या ई-मित्र केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। कई राज्यों में, यह फॉर्म राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। - आवेदन पत्र भरें
आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। इसमें आपका नाम, पता, परिवार की आय, संपत्ति का विवरण आदि शामिल होगा। यदि आप गलत जानकारी देते हैं, तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। - दस्तावेज़ संलग्न करें
सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटो-कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। मूल दस्तावेज़ों को सत्यापन के लिए अपने पास रखें। - आवेदन जमा करें
तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, या संबंधित विभाग में आवेदन जमा करें। यदि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, तो राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। - आवेदन शुल्क (यदि लागू हो)
कुछ राज्यों में आवेदन के साथ एक छोटा सा शुल्क भी लिया जा सकता है। शुल्क का भुगतान रसीद के माध्यम से करें। - सत्यापन प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपकी भूमि संपत्ति, आय, और निवास स्थान का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। - प्रमाण पत्र प्राप्त करें
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका EWS प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आप यह प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या इसे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आपका राज्य EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं: (सभी राज्यों की अलग-अलग वेबसाइट है, कुछ राज्यों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, वहाँ पर तहसील या सम्बन्धित कार्यालय में जा कर आवेदन किया जा सकता है।) List online
- वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रजिस्टर करें।
- फॉर्म भरें आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन संख्या प्राप्त करें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वेबसाइट पर जाकर इसकी स्थिति जांचें।
- प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
प्रमाण पत्र बनने के बाद इसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण बातें
- समय सीमा: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रमाण पत्र बनने में 7 से 30 दिनों का समय लग सकता है।
- वैधता: EWS प्रमाण पत्र आमतौर पर एक वर्ष के लिए मान्य होता है।
- गलत जानकारी न दें: गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रद्द हो सकता है, और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
EWS प्रमाण पत्र के लाभ
- सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण।
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा और शुल्क में छूट।
EWS प्रमाण पत्र बनवाने से आप सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान है, लेकिन सभी दस्तावेज़ और जानकारी सही होनी चाहिए। यदि आपको इसमें कोई समस्या आ रही है, तो अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
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